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हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा

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श्रीनगर, 17 अक्टूबर (हि.स.)। पुलिस ने शनिवार को बताया कि श्रीनगर की एक अदालत ने 2022 में बटमालू पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

श्रीनगर पुलिस के अनुसार श्रीनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बटमालू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 109/2022 के संबंध में हाफ़िज़ा बेगम, परवेज़ अहमद डार उर्फ बिलाल और शाहनवाज़ अहमद डार को दोषी पाया। यह मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए, 302, 120-बी और 201 के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह दोषसिद्धि निरंतर प्रयासों और पेशेवर जांच के बाद न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी अभियोजन का परिणाम है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता