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पीओजेके और छंब विस्थापित परिवारों के लिए सहायता योजना की अवधि बढ़ी

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जम्मू,, 11 जून (हि.स.)।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) 1947 तथा छंब (1965 और 1971) से विस्थापित परिवारों के एकमुश्त पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित सहायता योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है। आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद लिया गया है। इससे पहले योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत संचालित इस योजना को 30 सितंबर 2026 तक जारी रखा जाएगा तथा इसके लिए स्वीकृत 2000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि इस अवधि के बाद योजना को आगे जारी नहीं रखा जाएगा। इस फैसले से पात्र विस्थापित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो अभी तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता