शोपियां में एचडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू ने आरोपपत्र दाखिल किया
शोपियां, 07 मई (हि.स.)। गुरुवार को जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने एचडीएफसी बैंक की शोपियां शाखा में हुए एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ शोपियां के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया है।
जारी एक बयान में एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने शोपियां के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर संख्या 30/2025 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। भारतीय न्याय संहिता और आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कश्मीर ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज यह मामला एचडीएफसी बैंक की शोपियां शाखा में हुई बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एक लिखित शिकायत के बाद यह मामला सामने आया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर के पीएचक्यू के निर्देशों के अनुसार गहन जांच के लिए मामले को जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया।
जांच के दौरान कई व्यक्तियों की कथित संलिप्तता के लिए पहचान की गई जिनमें आदिल अयूब गनई पुत्र मोहम्मद अयूब गनई निवासी मेमिंदर शोपियां वर्तमान में हमजा कॉलोनी बाग़त-ए-कनीपोरा नौगाम (एचडीएफसी बैंक, शाखा प्रबंधक पुलवामा/शोपियां), इरफान मजीद जरगर पुत्र अब्दुल मजीद जरगर निवासी शेख मोहल्ला बोनीगाम शोपियां (एचडीएफसी बैंक, शाखा प्रबंधक पुलवामा/शोपियां), मुबाशिर हुसैन शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख निवासी करीना कुलगाम (उस समय एचडीएफसी बैंक शोपियां के कर्मचारी), जैद मंजूर पुत्र मंजूर अहमद दीन निवासी डागेरपोरा खन्नाबल अनंतनाग (उस समय एचडीएफसी बैंक पुलवामा के कर्मचारी), जावेद अहमद भट पुत्र अब्दुल रहीम भट निवासी बिलो राजपोरा पुलवामा (उस समय एचडीएफसी बैंक पुलवामा/शोपियां के कर्मचारी) शामिल हैं।
उपरोक्त व्यक्तियों को 18 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। जांच पूरी होने पर कुल 11 आरोपियों के खिलाफ न्यायिक निर्णय के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

