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एनडीपीएस कोर्ट ने निजी सामान लौटाने पर दिए अहम निर्देश

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जम्मू,, 16 सितंबर (हि.स.)।

विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस जम्मू ने गिरफ्तार व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान सुरक्षित रखे गए निजी सामान को लेकर पुलिस को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वस्तु केस प्रॉपर्टी के रूप में जब्त नहीं की गई है तो उसे आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने के समय सीधे वापस किया जाना चाहिए और इसके लिए अलग से अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं है। यह निर्देश 16 सितंबर 2026 को एफआईआर नंबर 38/2026 से संबंधित मामले में जारी किया गया जिसमें एक आईफोन और वॉलेट की वापसी की मांग की गई थी। कोर्ट ने पुलिस द्वारा निजी सामान की वापसी के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों को बार-बार अदालत का रुख करने के लिए मजबूर किए जाने पर चिंता जताई और इसे अनावश्यक परेशानी तथा न्यायिक समय की बर्बादी बताया।

विशेष न्यायाधीश ने एसएसपी जम्मू को जिले के सभी पुलिस थानों के लिए तत्काल सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वॉलेट, चाबियां, एटीएम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी निजी वस्तुएं यदि केस प्रॉपर्टी नहीं हैं तो जमानत मिलने पर तुरंत लौटाई जाएं।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता