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जम्मू नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण के दिए निर्देश

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जम्मू,, 16 मार्च (हि.स.)।

जम्मू नगर निगम ने शहर में रहने वाले पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए नई सलाह जारी करते हुए सभी पालतू कुत्तों का अनिवार्य पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश आयुक्त देवांश यादव द्वारा पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम 2023 और नगर निगम अधिनियम 2000 के तहत जारी किया गया है। सलाह के अनुसार पालतू कुत्तों का पंजीकरण जनसुगम पोर्टल पर कराना होगा। पशु कल्याण अधिकारी गौरव चौधरी और दिव्या शर्मा ने बताया कि पालतू कुत्तों का पंजीकरण जरूरी है ताकि उनका सही रिकॉर्ड रखा जा सके, समय पर टीकाकरण सुनिश्चित हो और जिम्मेदार पालतू पशु पालन को बढ़ावा मिले। सलाह में यह भी कहा गया है कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खुला नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें बाहर ले जाते समय पट्टा लगाना अनिवार्य होगा। एक महीने के भीतर पंजीकरण नहीं कराने पर 5000 रुपये तक जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही नगर निगम के विभिन्न पशु केंद्रों पर पंजीकृत पालतू कुत्तों के लिए मुफ्त एंटी रेबीज टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता