श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस के के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी से जुड़ी 5.60 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की
श्रीनगर, 27 जुलाई(हि.स.)। घाटी में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ़ अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई में से एक में श्रीनगर पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के प्रावधानों के तहत लगभग 5.60 करोड़ की अचल संपत्ति ज़ब्त की है।
इससे शहर में सक्रिय कथित ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के हिस्से के रूप में की गई।
इस अभियान का मकसद अवैध ड्रग व्यापार से कमाई गई संपत्ति को निशाना बनाकर नशीले पदार्थों के सिंडिकेट की वित्तीय कमर तोड़ना है।
पुलिस ने बताया कि चनापोरा पुलिस स्टेशन ने अलग-अलग एनडीपीएस मामलों में शामिल आरोपियों से जुड़ी सात अचल संपत्तियों को ज़ब्त किया। ज़ब्त की गई संपत्तियों में चनापोरा के मोहम्मद यासीन राथर की लगभग 65 लाख की संपत्ति शामिल है जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 22 के तहत प्राथमिकी नंबर 42/2023 से जुड़ी है। इसी तरह लाल नगर की गौसिया कॉलोनी के सुहेल राशिद हारून की लगभग 60 लाख की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22, 29 के तहत प्राथमिकी नंबर 41/2025 के सिलसिले में ज़ब्त किया गया। बाग-ए-मेहताब के मोहम्मद आसिफ राथर की लगभग 75 लाख की एक और संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत प्राथमिकी नंबर 35/2026 में ज़ब्त किया गया।
पुलिस ने नटीपोरा की आज़ाद बस्ती के अर्सलान सैयद बेग की लगभग 35 लाख की संपत्ति भी ज़ब्त की जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत प्राथमिकी नंबर 28/2026 से जुड़ी है। एक अन्य बड़ी कार्रवाई में नटीपोरा के बुदशाह नगर के हिलाल अहमद पर्रे की लगभग 1 करोड़ की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 29 के तहत प्राथमिकी नंबर 23/2026 के सिलसिले में ज़ब्त किया गया।
इसके अलावा अधिकारियों ने प्राथमिकी नंबर 21/2025 (एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22, 29 के तहत) में सनत नगर के दानिश रियाज़ शाह की लगभग 75 लाख की संपत्ति ज़ब्त की। वहीं प्राथमिकी नंबर 45/2025 (एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 29 के तहत) में बारामूला के रहने वाले और अभी नटीपोरा में रह रहे साकिब नसीर बेग की लगभग 70 लाख की संपत्ति ज़ब्त की गई।
इस बीच, सदर पुलिस स्टेशन ने प्राथमिकी नंबर 08/2026 (एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, 29 के तहत) के सिलसिले में एस डी कॉलोनी, नटीपोरा के फहीम फारूक भट के लगभग 80 लाख के रिहायशी घर को ज़ब्त किया।
पुलिस ने कहा कि ज़ब्त की गई सभी संपत्तियों की पहचान अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति के तौर पर की गई है जो ड्रग्स की अवैध तस्करी से कमाई गई थी। ज़ब्ती की कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के नियमों के अनुसार सख्ती से की गई है। श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह ऑपरेशन ड्रग्स तस्करी के आर्थिक ढांचे को खत्म करने के उनके पक्के इरादे को दिखाता है ताकि कथित ड्रग तस्करों को अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति से वंचित किया जा सके।
हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

