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एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर से संबंधित लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त

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श्रीनगर, 10 अगस्त (हि.स.)। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने बडगाम जिले में एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर से संबंधित लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है।

यह कार्रवाई खानयार पुलिस स्टेशन द्वारा एफआईआर संख्या 04/2026 के संबंध में की गई जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत बडगाम के निवासी गुलाम हुसैन डार के पुत्र फैयाज अहमद डार के खिलाफ दर्ज की गई थी।

पुलिस के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में अटारी सहित दो मंजिला आवासीय मकान और 5 कनाल और 17 मरला जमीन शामिल है। खसरा संख्या 415/416 वाली यह संपत्ति बडगाम जिले के इचगाम में स्थित है और इसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपये है। मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय से जुड़ी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में पहचान होने के बाद एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

पुलिस ने कहा कि यह नवीनतम कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ को ध्वस्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा अधिकारी मादक पदार्थों की आय से अर्जित संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

इस कदम का उद्देश्य मादक पदार्थों के तस्करों को उन वित्तीय संसाधनों और परिसंपत्तियों से वंचित करना है जो उनकी अवैध गतिविधियों और नेटवर्क को बनाए रखते हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता