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सहकारी बैंक के 3.11 करोड़ रुपये के गबन मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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श्रीनगर, 01 अगस्त (हि.स.)।आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने शनिवार को कहा कि उसने केंद्रीय सहकारी बैंक की लंगेट शाखा से लगभग 3.11 करोड़ रुपये के कथित गबन के संबंध में दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

जारी एक बयान में प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हंदवाड़ा की अदालत में एफआईआर संख्या 25/2016 के तहत धारा 420, 468, 471 और 120-बी आरपीसी के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों के उपयोग और आपराधिक साजिश से संबंधित अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया है।

उन्होंने बताया कि यह जांच जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से प्राप्त एक लिखित पत्र के आधार पर शुरू की गई थी जिसमें बारामूला स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और गबन का आरोप लगाया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि लांगेट शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके फर्जी ऋण स्वीकृत किए और अपनी वित्तीय अधिकार सीमा से कहीं अधिक ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप बैंक के लगभग 3.11 करोड़ रुपये का गबन हुआ। जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने इन धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देनों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान आरोप सिद्ध हुए और तदनुसार न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए हैं उनमें सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक गुलाम मोहम्मद बेग, जो हंदवाड़ा के केन्याल तारथपोरा के निवासी हैं और कैशियर-सह-क्लर्क अब्दुल हामिद गोजरी जो रफीबाद के गुंड करीम खान के निवासी हैं शामिल हैं।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि क्राइम ब्रांच ने जनता को इस तरह की आर्थिक धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना एसएसपी, ईओडब्ल्यू कश्मीर को देने की सलाह दी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता