ईओडब्ल्यू ने लाखों रुपये के ज़मीन घोटाले में शामिल चार आरोपियों के खिलाफ़ चार्जशीट दायर की
श्रीनगर, 10 दिसंबर (हि.स.)। ज़मीन की धोखाधड़ी के खिलाफ़ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने लाखों रुपये के ज़मीन घोटाले में शामिल चार आरोपियों के खिलाफ़ श्रीनगर के चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक पूरी चार्जशीट दायर की है।
एक बयान में क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक बड़े ज़मीन धोखाधड़ी मामले में शामिल चार आरोपियों के खिलाफ़ श्रीनगर के चीफ़ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आईपीएस की धारा 420, 467, 468, 471, 201, और 120-बी के तहत एफआईआर नंबर 18/2025 में चार्जशीट दायर की है।
बयान में कहा गया है कि यह चार्जशीट शब्बीर अहमद गनी, बशीर अहमद गनी, जावीद अहमद हकाक (तब पथवारी) और एक मृतक पथवारी के खिलाफ़ दायर की गई है जिन पर बेगुनाह खरीदारों को धोखा देने के लिए नकली ज़मीन के डॉक्यूमेंट तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप है। यह मामला कई पीड़ितों की मिली-जुली शिकायत से शुरू हुआ जिन्होंने ब्रोकर के ज़रिए 8 कनाल ज़मीन खरीदी थी। इसमें से 4 कनाल ज़मीन एक शिकायतकर्ता के नाम खसरा नंबर 92 के तहत, 2 कनाल ज़मीन दूसरे के नाम खसरा नंबर 99 के तहत और बाकी 2 कनाल ज़मीन तीसरे शिकायतकर्ता के पिता के नाम पर ट्रांसफर दिखाई गई थी। ट्रांसफर के बावजूद कोई भी सही डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। बाद में वेरिफिकेशन से पता चला कि ब्रोकर द्वारा शेयर किए गए म्यूटेशन नंबर जाली और मनगढ़ंत थे।
बयान में कहा गया है कि पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू श्रीनगर में जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपियों ने अपराधी साज़िश में काम करते हुए नकली ज़मीन के डॉक्यूमेंट तैयार किए थे और शिकायतकर्ताओं को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया था कि ट्रांज़ैक्शन असली हैं। ऐसा करके उन्होंने 25 लाख रुपये निकाले जिससे पीड़ितों को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ।
जांच में धोखाधड़ी, जालसाजी, सबूत नष्ट करने और अपराधी साज़िश के शुरुआती सबूत मिले। इसके बाद चार्जशीट को न्यायिक फैसले के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। बयान में कहा गया है कि ईओडब्ल्यू नागरिकों को आर्थिक अपराधों से बचाने और प्रोफेशनल और पूरी जांच के ज़रिए न्याय पक्का करने के अपने वादे को दोहराता है।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

