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धोखाधड़ी से जमीन बिक्री के मामले में पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

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श्रीनगर, 29 अक्टूबर (हि.स.)। कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पट्टन में प्रवासी मजदूरों की 14 कनाल और 3 मरला जमीन की धोखाधड़ी से बिक्री के मामले में पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। इस मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लिया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की अपराध शाखा की ईओडब्ल्यू कश्मीर ने सोपोर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में एफआईआर संख्या 34/2017 के तहत धारा 420, 419, 467, 468, 471 और 120-बी आरपीसी के तहत पांच आरोपितों के खिलाफ प्रवासी मजदूरों की संपत्ति की धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी बिक्री के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच के दौरान बृज नाथ पुत्र तारा चंद निवासी अमित नगर मुठी, जम्मू, गुलाम मोहिउद्दीन डार पुत्र अब्दुल खालिक डार निवासी सैमसन बडगाम, गुलाम मोहम्मद शेख, पुत्र अब्दुल अहद शेख निवासी सचिन बनित बीरवाह, बडगाम, ज़हूर अहमद डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार निवासी मार्गीपोरा, पट्टन और रियाज़ अहमद राथर पुत्र मोहम्मद सुल्तान राथर निवासी मार्गीपोरा पट्टन, बारामूला आरोपित बनाये गए।

प्रवक्ता ने बताया कि जवाहर लाल भट के स्वामित्व वाली सर्वे संख्या 349, मौज़ा वुस्सान गोशबुघ, पट्टन स्थित 14 कनाल और 3 मरला भूमि की धोखाधड़ी से बिक्री के आरोप में लिखित शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था। एक करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने के बावजूद भूमि का कब्ज़ा नहीं सौंपा गया और न ही राशि वापस की गई। प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला है कि आरोपितों ने प्रतिरूपण, जाली पहचान दस्तावेजों और पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग के माध्यम से शिकायतकर्ता को धोखा देने की साजिश रची थी।

उन्होंने बताया कि बृज नाथ उर्फ सूम नाथ, हादी नाथ, मोहन लाल और गुलाम मोहिउद्दीन डार को सितंबर के अंत में गिरफ्तार किया गया था। डार को जमानत मिल गई, जबकि बृज नाथ केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्होंने आगे बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ अन्य मामले भी जांच के अधीन हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि श्रीनगर स्थित ईओडब्ल्यू ने अगस्त 2023 में एफआईआर संख्या 27/2021 के तहत इंदिरा नगर, श्रीनगर निवासी स्वर्गीय तारा चंद भट के पुत्र बृज नाथ भट और साचेन बन्नेत बीरवाह, बडगाम निवासी अब्दुल अहद शेख के पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

बयान में कहा गया है कि यह दोनों आरोपितों के खिलाफ दाखिल किया गया दूसरा आरोप पत्र है। कश्मीर स्थित ईओडब्ल्यू एसएसपी ने जनता को सलाह दी है कि धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान से बचने के लिए संपत्ति संबंधी लेनदेन करने से पहले भूमि स्वामित्व और दस्तावेजों का अच्छी तरह से सत्यापन कर लें।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता