कश्मीर की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में 3 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किया आरोपपत्र दाखिल
श्रीनगर, 14 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के कश्मीर स्थित क्राइम ब्रांच की विशेष अपराध शाखा ने विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार-विरोधी न्यायालय, श्रीनगर के समक्ष एफआईआर संख्या 02/2022 में धारा 420, 468, 471 और 120-बी आरपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत दर्ज मामले में तीन आरोपियों अब्दुल राशिद गोजरी उप-मंडल कृषि कार्यालय, बीरवाह में सहायक, मंजूर अहमद वानी मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय, बडगाम में अनुभाग अधिकारी और पीर अब्दुल राशिद सेवानिवृत्त उप-मंडल कृषि अधिकारी (एसडीएओ) - के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला मध्य कश्मीर के उप कृषि निदेशक के दिनांक 15.02.2022 के एक पत्र से उत्पन्न हुआ जिसमें कुछ अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए सेवा अभिलेखों में कथित हेरफेर का उल्लेख किया गया था। जांच के दौरान यह पता चला कि आरोपी अब्दुल राशिद गोजरी ने कथित तौर पर जाली जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसकी वास्तविक जन्म तिथि 27.02.1975 के बजाय उसकी जन्म तिथि 27.02.1973 दर्ज थी। तदनुसार पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर (अब पुलिस स्टेशन एससीडब्ल्यू कश्मीर) में केस एफआईआर संख्या 02/2022 दर्ज की गई।
उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि कृषि विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति के समय आरोपी नंबर 1 की आयु 17 वर्ष और 2 महीने थी। आरोपी नंबर 2 और 3 ने कथित तौर पर दस्तावेज़ सत्यापन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए उसकी सेवा अभिलेखों में गलत जन्म तिथि दर्ज कराने में मदद की जिससे उसकी सेवाओं का नियमितीकरण हो गया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध हो गए हैं और उन्होंने आगे कहा कि दो सेवारत सरकारी कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय श्रीनगर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

