कश्मीर क्राइम ब्रांच की जांच को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप में चार्जशीट दायर
श्रीनगर, 18 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और बीएनएस की धारा 228 और 229 के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराधों के लिए गुलाम अहमद गनी पुत्र गुलाम मोहम्मद गनी निवासी मीरगुंड जिला बडगाम के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय, श्रीनगर के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया है।
जांच एक लिखित शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी जो क्राइम ब्रांच कश्मीर (अब ईओडब्ल्यू कश्मीर) की एफआईआर संख्या 11/2021 की चल रही जांच में भी आरोपी है ने रिश्वत देने और उक्त मामले में जांच को प्रभावित करने के इरादे से एक जांच अधिकारी के बैंक खाते में 10,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की थी। शिकायत प्राप्त होने पर जांच का आदेश दिया गया था। जांच के दौरान आरोपों की गहन जांच की गई और प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र किए गए। जांच में आरोपी की संलिप्तता सिद्ध हुई जिसके बाद आरोप पत्र तैयार किया गया और कानून के अनुसार न्यायिक निर्णय के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

