बडगाम पुलिस ने विदेशी नागरिक को छुपाने के लिए होमस्टे मालिक पर मामला दर्ज किया
बडगाम, 11 दिसंबर(हि.स.)। पुलिस पोस्ट हुमहामा, पुलिस स्टेशन बडगाम की पुलिस पार्टी द्वारा होटल गेस्ट हाउस और होमस्टे के नियमित निरीक्षण के दौरान होमस्टे/गेस्ट हाउस रोज़ कॉटेज, फ्रेंड्स एन्क्लेव हुमहामा में एक गंभीर उल्लंघन का पता लगाया।
यह पाया गया कि प्रबंधन ने अनिवार्य रिपोर्टिंग के बिना एक विदेशी नागरिक को समायोजित किया था। प्रबंधन जानबूझकर फॉर्म सी जमा करने में विफल रहा जो विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।
आईवीएफआरटी के तहत फॉर्म-सी पोर्टल पर प्रतिष्ठान के विवरण की पुष्टि करने पर यह पता चला कि विदेशी मेहमानों की मेजबानी के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं के बावजूद, उक्त होमस्टे और गेस्ट हाउस पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत नहीं था।
तदनुसार होमस्टे प्रबंधन के खिलाफ पुलिस स्टेशन बडगाम में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 8 और 23 (बी) के तहत एफआईआर संख्या 337/2025 दर्ज की गई है। जांच शुरू कर दी गई है.
बडगाम पुलिस सभी होटलों, गेस्ट हाउसों व्यक्तिगत घरों और होमस्टे मालिकों को सलाह देती है कि वे कानूनी आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करें और विदेशी मेहमानों की रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से फॉर्म सी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें।
फॉर्म सी एक आधिकारिक आव्रजन फॉर्म है
प्रत्येक होटल गेस्ट हाउस, होमस्टे, अस्पताल और आवास की किसी भी अन्य सुविधा के लिए किसी विदेशी नागरिक से प्राप्त करना आवश्यक है यदि वे अपने परिसर में रह रहे हैं। यह विदेशियों के लिए आगमन रिपोर्ट के रूप में कार्य करता है
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता

