खनिज परिवहन पर रोक नहीं लगा सकता प्रशासन, कोर्ट ने दी ट्रांसपोर्टरों को अंतरिम राहत
कठुआ, 1 नवंबर (हि.स.)। खनिज परिवहन को लेकर जारी विवाद में अदालत ने खनिज ट्रांसपोर्टरों को अंतरिम राहत देते हुए जिला प्रशासन को निर्धारित दो मार्गों पर खनिज वाहनों की आवाजाही में बाधा नहीं डालने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को ट्रांसपोर्टरों की शिकायतों की जांच कर चार सप्ताह के भीतर उचित निर्णय लेने को कहा है।
अदालत में दायर याचिका में ट्रांसपोर्टरों ने आरोप लगाया था कि कठुआ जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पंजाब की ओर खनिज ले जाने वाले वाहनों को सड़कों पर आवाजाही से रोका जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने डोगरा टेंपल-परोल-जनियाल-बमियाल और परमानंद-तारागढ़-कथलौर-एनजेएस-परोल मार्गों पर परिवहन जारी रखने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से कहा गया कि सड़कों को बंद करने का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी शिकायतों पर विचार कर कानून के अनुसार फैसला लें। तब तक याचिकाकर्ताओं को उक्त दोनों मार्गों से खनिज परिवहन जारी रखने की अनुमति रहेगी। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने 9 अक्टूबर को भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए कुछ मार्गों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / सचिन खजूरिया

