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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में 6,500 रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी ने डाक सहायक के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल

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श्रीनगर, 19 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने सोमवार को डाक विभाग में कार्यरत एक लोक सेवक (एमटीएस) के खिलाफ पीएमईजीपी योजना के तहत शिकायतकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के सब्सिडी घटक को जारी करने के बदले में अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया।

अधिकारियों ने बताया कि बांदीपोरा उप डाकघर में तैनात डाक सहायक मुदासिर अहमद के खिलाफ एसीबी बारामूला पुलिस स्टेशन में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता पर केवीआईसी पंपोर से बांदीपोरा स्थित अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शिकायतकर्ता के पक्ष में सब्सिडी घटक जारी करने के लिए अवैध रिश्वत मांगने का आरोप था। इस संबंध में शिकायतकर्ता को 1,75,000 रुपये की सब्सिडी राशि बकाया थी जो कि संदिग्ध लोक सेवक द्वारा किए जाने वाले भू-पहचान सत्यापन के अधीन थी। गुप्त सत्यापन किया गया जिसके परिणामस्वरूप एसीबी बारामूला पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 05/2025 धारा 7 पी.सी. अधिनियम 1988 के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान आरोपी को शिकायतकर्ता से 6500 रुपये की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। अंततः मामले की जांच सिद्ध होने पर समाप्त कर दी गई और आरोपी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ फाइल में मौजूद सामग्री पर उचित विचार करने के बाद आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार मामले की चार्जशीट माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालय, बारामूला के समक्ष 19.10.2026 को आरोपी मुदासिर अहमद नजार डाक सहायक बांदीपोरा उप डाकघर में तैनात के खिलाफ सुनवाई और न्यायिक निर्णय के लिए प्रस्तुत की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता