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प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा स्कूल यूएपीए के तहत 'गैरकानूनी संस्था' घोषित

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श्रीनगर, 27 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े व्यक्तियों द्वारा संचालित एक स्कूल को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'गैरकानूनी संस्था' घोषित कर दिया गया है।

संभागीय आयुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने शोपियां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर दो पृष्ठ का आदेश जारी किया है, जिसमें शोपियां के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराजुल उलूम में अवैध गतिविधियों की ओर इशारा किया गया है। गर्ग के 24 अप्रैल को जारी आदेश के अनुसार संस्था के जमात-ए-इस्लामी के साथ निरंतर और गुप्त संबंधों को दर्शाने वाले विश्वसनीय इनपुट और रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य मौजूद हैं, जिसे भारत सरकार ने 2019 में प्रतिबंधित कर दिया था।

आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े व्यक्तियों का संस्था पर वास्तविक नियंत्रण है, जिसमें उन्हें प्रमुख प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर नियुक्त करना भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि संस्था ने समय के साथ कट्टरपंथ के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया है और संस्था से उत्तीर्ण होने वाले कई छात्र आतंकवादी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्यों में शामिल पाए गए हैं।

दस्तावेज़ में वित्तीय पारदर्शिता की कमी, संस्थागत निधियों के संदिग्ध प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण संरचनाओं में बदलाव के मुद्दे भी उठाए गए हैं, जिससे निधियों के दुरुपयोग और हेराफेरी की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसमें आगे कहा गया है कि संचयी तथ्यों और परिस्थितियों से पर्याप्त आधार मिलता है कि परिसर का उपयोग एक गैरकानूनी संगठन के उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता