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लोक अदालत को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया था भ्रामक दावा

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जम्मू,, 15 दिसंबर (हि.स.)। श्रीनगर में सोशल मीडिया के जरिए लोक अदालत को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में पुलिस ने एक व्लॉगर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 13 दिसंबर को प्रस्तावित लोक अदालत को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें यह दावा किया गया था कि लोक अदालत में बिजली के भारी बिल और ट्रैफिक चालान माफ किए जाएंगे। इस वीडियो के वायरल होने से बड़ी संख्या में लोग लोक अदालत स्थल पर पहुंच गए जिससे भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस भ्रामक प्रचार का संज्ञान लेते हुए पुलिस को सूचित किया जिसके बाद बटमालू थाने में एफआईआर संख्या 94/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 353 और 292 में मामला दर्ज किया गया। आरोपी की पहचान बडगाम जिले के मगाम क्षेत्र के नरबल निवासी एक सोशल मीडिया हॉकर्स के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि गलत सूचना के कारण न केवल जनता गुमराह हुई बल्कि लोक अदालत की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के मद्देनज़र 13 दिसंबर को प्रस्तावित लोक अदालत को स्थगित कर अब 18 और 19 दिसंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अश्वनी गुप्ता