जबलपुर : बहुचर्चित शादी मामले में कोर्ट ने अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी के विवाह आवेदन को खारिज किया

जबलपुर, 27 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी की शादी को जबलपुर अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी कोर्ट ने विवाह के आवेदन को खारिज कर दिया है। न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है। सिहोरा के हसनैन अंसारी और इंदौर की अंकिता राठौर फिलहाल शादी नहीं कर सकते। जबलपुर के इसी कोर्ट में इन्होने शादी का आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाए थे कोर्ट ने इस मामले में विशेष विवाह अधिनियम की शर्तों को पूरा न मानने की वजह से आवेदन निरस्त किया है।
अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन में पाया कि आवेदक हसनैन अंसारी विगत 10 वर्षों से जिला जबलपुर के बाहर रहकर इंदौर में जॉब कर रहा है। अतएव, स्पष्ट है कि,आवेदक हसनैन अंसारी पिता इरफान अंसारी ने मौजा सिहोरा जिला जबलपुर में आशयित विवाह की सूचना के दिए जाने की तारीख से ठीक पहले तीस दिन से अन्यून की कालावधि तक निवास नहीं किया है। जिससे आवेदक एवं आवेदिका द्वारा विवाह आबद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विचारण योग्य नहीं होने से आवेदक एवं आवेदिका का आवेदन पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
इस मामले में जारी आदेश में स्पष्ट लिखा है अंकिता और हसनैन को शादी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती इसके पहले ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस जेएस अहलूवालिया की कोर्ट में भी आया था और उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत भी मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी को अनुमति नहीं दी थी। इसके साथ ही जबलपुर की मैरिज कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत नियमों का हवाला देते हुए शादी की अनुमति रद्द की।
उल्लेखनीय है कि इंदौर की रहने वाली अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी ने 12 नवंबर 2024 को शादी करने के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया था,जिसका हिंदूवादी संगठनों और लड़की के परिवार ने विरोध जताया था। संगठनों ने कई विवादित बयान दिए थे। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बन गया।
हैदराबाद के हिंदूवादी नेता टी राजा ने भी अपील की थी कि इस शादी को न होने दिया जाए। विवाद बढ़ता देखकर हसनैन अंसारी ने शादी की अनुमति के लिए कोर्ट की शरण ली थी। ।4 अक्टूबर 2024 को शादी की परमिशन के लिए याचिका दायर की गई। 7 अक्टूबर को शादी के लिए अप्लाई किया गया और 12 नवंबर की तारीख मिली। 16 अक्टूबर को शादी का नोटिस वायरल हुआ और अंकिता के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दी थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक