जबलपुर : आवेदकों को समय पर सेवाएं नहीं देने वाले 10 और अधिकारियों-कर्मचारियों पर अर्थदंड अधिरोपित
जबलपुर, 09 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को समय सीमा के भीतर सेवाएं नहीं देने वाले 10 अधिकारियों-कर्मचारियों पर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। दंडित अधिकारियों,कर्मचारियों में तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पंचायत सचिव शामिल है। इन पर अधिरोपित अर्थदंड की कुल राशि 8 हजार 750 रूपये है।
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने मंगलवार को दंडित अधिकारियों-कर्मचारियों को अधिरोपित किये गये अर्थदंड की राशि पांच दिन के भीतर सायबर ट्रेजरी के माध्यम से शासन के खाते में जमा करने तथा रसीद की छायाप्रति लोक सेवा प्रबंधन विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। निर्धारित समयावधि में राशि जमा न करने की स्थिति में दंडित राशि वेतन से आहरित करने की चेतावनी इन्हें दी गई है।
लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के भीतर आवेदकों को सेवाएं प्रदाय नहीं किये जाने पर जिन अधिकारियों-कर्मचारियों पर दंड अधिरोपित किया गया है, उनमें तहसीलदार कुंडम वीर बहादुर सिंह धुर्वे पर 250 रूपये, नगर पालिका परिषद पनागर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष शर्मा पर 1 हजार 250 रूपये, जनपद पंचायत शहपुरा की ग्राम पंचायत बिलपठार के सचिव थम्मन सिंह पटेल पर 1 हजार 500 रूपये, ग्राम पंचायत चिरापौडी के सचिव मल्लू प्रसाद झारिया पर 500 रूपये, ग्राम पंचायत कुशली के सचिव राकेश यादव पर 2 हजार रूपये, ग्राम पंचायत पटी चरगवां के सचिव स्वरूप सिंह पर 500 रूपये एवं ग्राम पंचायत सूखा के सचिव कवि सिंह पर 750 रूपये, पनागर जनपद की ग्राम पंचायत वीरनेर के सचिव संत सिंह लोधी पर 1 हजार रूपये एवं ग्राम पंचायत निभौरा के सचिव मुकेश तिवारी पर 750 रूपये तथा जनपद पंचायत कुंडम की ग्राम पंचायत डबराकला की सचिव क्रीर्ति दुबे पर 250 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

