इंदौरः नगर निगम सीमा में शामिल हुए आबादी के गांवों के रहवासियों के लिए बड़ी सौग़ात
- भूमि धारणाधिकार के तहत पट्टा देने के लिए प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई
- आवेदन प्राप्त करने हेतु आगामी 29 सितम्बर को तहसील कार्यालयों में लगाये जाएंगे केम्प
इन्दौर, 22 सितंबर (हि.स.)। कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम इंदौर के सीमा़क्षेत्र में आबादी भूमि पर पट्टे दिये जाने के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने रविवार को बताया कि जिले में वर्ष-2014 में नगर पालिका निगम इंदौर में 29 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए सीमावृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त शहर के कुछ अन्य हिस्से भी ऐसे हैं कि जो नगर निगम सीमा में शामिल होने के पूर्व आबादी वाले गाँव थे। इन ग्रामों की आबादी भूमि में गृह स्थल के अधिभोगी हैं। ऐसे अधिभोगी या उनके उत्तराधिकारी/अंतरिती व्यक्ति जिनके पास पट्टा नहीं है। वह धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पात्रतानुसार पट्टा प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा इंदौर में ली गई बैठक में इस आशय के निर्देश उनके द्वारा दिए गए थे। कलेक्टर सिंह ने बताया कि वर्तमान में नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले इन 29 ग्रामों में स्थित आबादी भूमि पर जो भूमिस्वामी मकान बनाकर निवासरत हैं, उनके पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध ना होने से उन्हें मकान विक्रय करने, मकान बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्त्ति राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2020 के आधार पर धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र पर उन्हें 30 वर्षों के लिये पट्टा दिया जायेगा, जिससे उन्हें उक्त भवन पर आसानी से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हो सके एवं विक्रय या अंतरण कर सके। उक्त संबंध में आगामी 29 सितम्बर 2024 (रविवार) को तहसील जूनी इंदौर, मल्हारगंज, राऊ, बिचौली हप्सी और कनाडिया में केम्प लगाकर अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे। आवेदन पत्र की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची तहसील कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी। पात्र हितग्राहियों को जांचोपरांत धारणाधिकार के तहत पट्टा प्रदाय कर लाभान्वित किया जायेगा।
राऊ एसडीएम विनोद राठौर ने बताया कि पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन कैंप में लिए जाएंगे। आवेदक को आवश्यक दस्तावेज़ लेकर आने होंगे। आवेदक को बिजली का बिल, जल प्रदाय संबंधी बिल, किसी शासकीय कार्यालय या उपक्रम से भूखंड से संबंधित जारी कोई पत्राचार/दस्तावेज, जनगणना 2011 में उल्लेखित पता, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची में अंकित नाम/पता जैसे दस्तावेज प्रमाण के लिए लाना होंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर