कैथल: नकदी व फोन छीनने के तीन दोषियों को पांच साल कैद, दस हजार जुर्माना
कैथल, 30 नवंबर (हि.स.)। सैशन जज रितु वाईके बहल ने रुपयों से भरा बैग और फोन छीनने तथा अवैध शस्त्र रखने के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में संतोख सिंह वासी डेरा बहादुर सिंह गोबिन्दपुरा ने थाना सीवन में मुकदमा नंबर 184 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। जसबीर ढांडा ने कोर्ट फाईल के हवाले से बताया कि शिकायतकर्ता संतोख सिंह अपनी बाईक पर स्टैट बैंक सीवन से ढाई लाख रुपये लेकर करीब तीन बजे अपने घर जा रहा था। जब वह डेरा सच्चा सौदा से नहर पटड़ी पर जा रहा था तो उसके पीछे एक बाईक पर तीन युवक आए और उन्होंने संतोख सिंह की बाईक के आगे अपनी बाईक लगा कर उसे रोक लिया। युवकों ने उसकी आंखों में मिर्च डालकर कर रुपयोंं का बैग व मोबाईल फोन छीन लिया।
इस बीच हाथापाई करते हुए युवकों के हाथ से देशी कट्टा गिर गया था। हाथापाई में संतोख सिंह के हाथ में चोट भी लगी। शोर मचाने पर तीनों लडक़े मौके से भाग गए। इस पर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच के दौरान तीनों आरोपियों की पहचान बलकार व कमलजीत निवासी गांव पढ़ाना जिला करनाल व कुलदीप निवासी रांबा कालोनी करनाल के रूप में कर ली। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और चालान भी अदालत को सौंप दिया। सैशन जज रितु वाईके बहल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों को नकदी व फोन छीनने तथा अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाया। अदालत ने तीनों को पांच पांच साल की कैद व दस दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / नरेश कुमार भारद्वाज