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जींद : नशा तस्करी के दोषी को छह साल कैद की सजा

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जींद : नशा तस्करी के दोषी को छह साल कैद की सजा


जींद, 09 जून (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने नशा तस्करी के एक युवक को दोषी करार देते हुए छह साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। युवक को सीआइए नरवाना पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था।

पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर 2018 को सीआईए स्टाफ नरवाना पुलिस ने नरवाना में झील गांव निवासी अमन को नशीले पदार्थ तस्करी के आरोप में पकड़ा था। पुलिस ने जब आरोपित की तलाशी ली तो उसके पास से 400 ग्राम सुल्फा बरामद किया था। पुलिस ने सदर थाना नरवाना में आरोपित के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत में विचाराधीन था।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने अमन के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश अर्चना यादव ने मंगलवार को अमन को नशा तस्करी का दोषी करार देते हुए छह साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि आमजन से अपील की है कि नशा तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समाज को नशामुक्त एवं सुरक्षित बनाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा